(e Dharti) अपना खाता (राजस्थान) – जमाबंदी नकल Print, भू-नक्शा, खसरा/खतौनी और नामांतरण online apply/status check के लिये आवेदन करे।
अपना खाता राजस्थान (Apna Khata Rajasthan) एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसे राजस्थान सरकार ने नागरिकों को उनकी भूमि से जुड़े रिकॉर्ड्स, जैसे खसरा, खतौनी, नक्शा, जमाबंदी नकल आदि, ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया है। इस e Dharti का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड्स में पारदर्शिता लाना और नागरिकों को घर बैठे अपनी भूमि की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना है।
अब, राजस्थान के नागरिकों को भूमि से संबंधित जानकारी के लिए तहसील या पटवारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है; वे अपना खाता राजस्थान पोर्टल के माध्यम से यह जानकारी आसानी से ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
जमाबंदी नकल क्या है?
जमाबंदी नकल भूमि का एक कानूनी दस्तावेज है, जिसमें किसी भूमि के मालिक का नाम, खसरा नंबर, खतौनी विवरण, भूमि क्षेत्रफल, फसल की जानकारी और सरकारी रिकॉर्ड दर्ज होते हैं। यह दस्तावेज प्रमाणित करता है कि भूमि का स्वामित्व किसके पास है और उसमें कोई ऋण या विवाद तो नहीं है।
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खसरा और खतौनी क्या होता है?
खसरा | खतौनी |
भूमि का यूनिक नंबर, जो खेत या प्लॉट की पहचान करता है। इसमें भूमि का क्षेत्रफल, फसल विवरण और मालिकाना हक दर्ज होता है। | भूमि स्वामी और उसकी हिस्सेदारी की जानकारी देने वाला दस्तावेज, जिसमें स्वामी का नाम, खसरा नंबर और अन्य कानूनी विवरण शामिल होते हैं। |
E-Dharti App- ई धरती ऐप
जमाबंदी नकल का प्रकार | अनुमान | फीस |
साधारण नकल (सूचनार्थ) | N/A | मुफ्त |
ई-हस्ताक्षरित जमाबंदी नकल | पहले 10 खसरा नंबर तक | ₹10 |
प्रत्येक अतिरिक्त 10 खसरा नंबर या भाग के लिए | ₹5 | |
नामांतरण | प्रत्येक नामांतरण के लिए | ₹20 |
नक्शा प्रतिलिपि | प्रत्येक 10 खसरा नंबर या भाग के लिए | ₹20 |
Apna Khata Rajasthan में जमाबंदी नक़ल कैसे देखें?
सबसे पहले आपको राजस्थान राज्य के भूमि अभिलेख (Apna Khata Raj) के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। यहां आप “अपना खाता देखें राजस्थान”, “जमाबंदी नकल राजस्थान” प्राप्त कर सकते हैं और जमीन से संबंधित अन्य सेवाओं के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
1) जिला और तहसील का चयन करें –
Apna Khata Jamabandi Rajasthan Bhulekh के आधिकारिक पोर्टल पर पहुंचने के बाद, आपको अपना जिला चुनना होगा। आप सूची से अपना जिला चुन सकते हैं या फिर सीधे नक्शे में से भी चयन कर सकते हैं।
राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, जिन्हें 7 विभागों में विभाजित किया गया है। आपको अपनी जमीन या खेत जिस जिले में स्थित है, उसे चुनना होगा।
अजमेर विभाग –> | अजमेर, नागौर, भीलवाडा, टोंक |
भरतपुर विभाग –> | भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली |
बीकानेर विभाग –> | बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ |
जयपुर विभाग –> | अलवर, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, दौसा |
जोधपुर विभाग –> | बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, पाली |
कोटा विभाग –> | बाराँ, कोटा, झालावाड़, बूंदी |
उदयपुर विभाग –> | बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर |
जिला चुनने के बाद, आपको उस जिले की तहसीलों की सूची दिखाई देगी। अब आपको अपनी तहसील का चयन करना होगा, जिसे आप सूची से चुन सकते हैं या सीधे नक्शे में से भी चयन कर सकते हैं।

2) गांव चुनें –
तहसील का चयन करने के बाद, आपको उस तहसील के सभी गांवों की सूची दिखाई देगी। इस सूची में से आपको अपना गांव चुनना होगा।
अगर सूची लंबी हो, तो आप अपने गांव का पहला अक्षर चुनकर उसे जल्दी खोज सकते हैं। सही गांव मिलने के बाद, आपको उसे चयन करना होगा।
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3) जानकारी भरें –
अब आपके सामने जमाबंदी नकल का तक्ता दिखाई देगा, जिसमें आपको आवेदक की जानकारी यानी अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी, जैसे:
- नाम
- शहर
- पता
- पिनकोड
इसके बाद, आपको दो विकल्प मिलेंगे:
- जमाबंदी की प्रतिलिपि
- नामांतरण की प्रतिलिपि
जिस दस्तावेज़ की जरूरत हो, उसे चुनें। यहां हम जमाबंदी की प्रतिलिपि नकल का चयन कर रहे हैं।
अब आपके पास चार विकल्प होंगे, जिनमें से किसी एक का चयन कर आप जमाबंदी नकल खोज सकते हैं:
- खाता से
- खसरा से
- नाम से
- GRN से
हम यहां खाता से विकल्प चुन रहे हैं। विकल्प चुनने के बाद संख्या दर्ज करें और “चयन करें” बटन पर क्लिक करें।
4) नकल प्राप्त करें –
जमाबंदी नकल प्राप्त करने के लिए आपको दो विकल्प मिलेंगे:
- नकल (सूचनार्थ)
- ई-हस्ताक्षरित अधिकृत नकल
ये दोनों नकल अलग-अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती हैं। आपको जिस प्रकार की नकल चाहिए, उस पर क्लिक करें।
अंत में, आपकी जमाबंदी नकल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। इसके बाद, प्रिंट बटन पर क्लिक करें। यहाँ हमने सूचनार्थ नकल की प्रतिलिपि निकाली है।
Raj Apna Khata Dekhe – अपना खाता और जमाबंदी नकल देखने के लिए राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट apnakhata.raj.nic.in पर जाएं।
Apna Khata 2025 में नामांतरण के लिए आवेदन कैसे करें?
सूचना
- नकल (सूचनार्थ) – यह केवल जानकारी के लिए होती है और किसी भी अधिकृत कार्य, जैसे बैंक लोन आवेदन आदि के लिए मान्य नहीं होती।
- ई-हस्ताक्षरित नकल – यह सभी आधिकारिक कार्यों के लिए मान्य होती है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए ₹10 अतिरिक्त शुल्क देना होता है।
Apna Khata 2025 में नामांतरण के लिए आवेदन कैसे करें?
1️⃣ आवेदक की जानकारी भरें – नाम, पिता का नाम, मोबाइल, ईमेल, पता, जिला-तहसील-गांव (हिंदी में भरना अनिवार्य)
2️⃣ आवेदन प्रकार चुनें – उपयुक्त नामांतरण प्रकार का चयन करें और आगे बढ़ें।
3️⃣ खाता व खसरा संख्या दर्ज करें – इनमें से कोई एक संख्या डालें और खातेदार चुनें।
4️⃣ नए काश्तकार की जानकारी दें – नाम, संबंध आदि विवरण भरें।
5️⃣ दस्तावेज अपलोड करें – सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को एक PDF में अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
e dharti portal नामांतरण की स्थिति कैसे देखें?
1️⃣ “अपना खाता” पोर्टल पर जाएं – apnakhata.raj.nic.in
2️⃣ नामांतरण स्थिति विकल्प चुनें
3️⃣ खाता संख्या, खसरा संख्या या आवेदन संख्या दर्ज करें
4️⃣ “खोजें” बटन पर क्लिक करें
5️⃣ आपकी नामांतरण स्थिति स्क्रीन पर दिखेगी
आसानी से अपनी जमीन नामांतरण की प्रगति ऑनलाइन चेक करें
FAQ
1️⃣ ई-धरती राजस्थान क्या है?
ई-धरती राजस्थान एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां आप जमीन से जुड़ी जानकारी, नामांतरण और भू-नक्शा देख सकते हैं।
2️⃣ ई-धरती 1.0 क्या है?
ई-धरती 1.0 राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया नया डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन सिस्टम है।
3️⃣ e-Dharti Geoportal क्या है?
e-Dharti Geoportal एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां आप भूमि संबंधी नक्शे और स्वामित्व विवरण देख सकते हैं।
4️⃣ ई-धरती अपना खाता क्या है?
“अपना खाता” राजस्थान सरकार की वेबसाइट है जहां आप भूमि रिकॉर्ड, खसरा और नामांतरण की स्थिति देख सकते हैं।
5️⃣ ई-धरती भू नक्शा कैसे देखें?
ई-धरती भू नक्शा पोर्टल पर जाकर खसरा संख्या या खाता संख्या दर्ज कर नक्शा देख सकते हैं।
6️⃣ ई-धरती पोर्टल राजस्थान कैसे काम करता है?
यह पोर्टल ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन की सुविधा देता है, जिससे नागरिक नामांतरण, भू-नक्शा और अन्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
7️⃣ ई-धरती पोर्टल पर नामांतरण कैसे करें?
“अपना खाता” पोर्टल पर लॉगिन करें, आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन सबमिट करें।
8️⃣ ई-धरती राजस्थान पर किसे एक्सेस मिलता है?
कोई भी नागरिक, किसान, भू-स्वामी या सरकारी अधिकारी इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।