Palanhar Yojana राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करना है जो माता-पिता या परिवार के अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे बच्चे प्रायः असुरक्षित परिस्थितियों में रहते हैं, जिससे उनका शैक्षणिक (education support) और मानसिक विकास (psychological growth) प्रभावित होता है।
सरकार ने यह योजना इसलिए शुरू की ताकि बच्चों को institutional shelter (जैसे अनाथालय) में भेजने की बजाय उन्हें परिवार जैसा माहौल मिल सके। परिवार या निकट संबंधियों के संरक्षण में बच्चों को रखा जाए और साथ ही उन्हें financial assistance और caregiver support भी उपलब्ध हो।
Palanhar Yojana के लाभार्थी और पात्रता (Beneficiaries and Eligibility)
इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलता है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे अधिक असुरक्षित स्थिति में होते हैं।
पालनहार योजना के पात्रता श्रेणियाँ (Eligibility Categories – Who can apply in Palanhar Yojana?)
मुख्य पात्रता श्रेणियाँ (Main Categories of Beneficiaries)
- अनाथ बच्चे (Orphan Children):
- जिनके दोनों माता-पिता का देहांत हो चुका है।
- उदाहरण: गाँव में रहने वाले किसी 6 वर्षीय बच्चे के माता-पिता का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। ऐसे बच्चे को रिश्तेदार पाल सकते हैं और उसे Palanhar Yojana के तहत मदद मिलेगी।
- जेल में बंद माता-पिता के बच्चे (Children of Imprisoned Parents):
- जिनके माता-पिता को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा हुई है।
- ये बच्चे परिवार से अलग होकर कठिनाई में रहते हैं।
- विधवा महिला के बच्चे (Children of Widow Mother):
- यदि महिला को विधवा पेंशन नहीं मिल रही है।
- अधिकतम तीन बच्चों तक सहायता उपलब्ध है।
- पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे (Children of Remarried Widow):
- यदि महिला ने दूसरा विवाह कर लिया हो और नए परिवार में बच्चों की देखभाल मुश्किल हो।
- तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे (Children of Divorced/Abandoned Women):
- ऐसे बच्चों को अक्सर पिता या परिवार का सहारा नहीं मिलता, इसलिए उन्हें विशेष संरक्षण की ज़रूरत होती है।
- HIV/AIDS से पीड़ित माता-पिता के बच्चे (Children of Parents with HIV/AIDS):
- ऐसे परिवार सामाजिक भेदभाव और आर्थिक संकट से जूझते हैं।
- कुष्ठ रोग या गंभीर बीमारी से ग्रस्त माता-पिता के बच्चे (Children of Parents with Leprosy or Chronic Diseases):
- जैसे कैंसर, TB या अन्य लंबी बीमारी।
- दिव्यांग माता-पिता के बच्चे (Children of Disabled Parents):
- माता-पिता का 40% या उससे अधिक disability certificate होना चाहिए।
अतिरिक्त शर्तें (Additional Conditions)
- परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 2–6 वर्ष के बच्चों का आंगनवाड़ी (Anganwadi enrollment) में नामांकन अनिवार्य है।
- 6–18 वर्ष के बच्चों को विद्यालय (school enrollment) में पढ़ना अनिवार्य है।
वित्तीय सहायता (Financial Assistance under Palanhar Yojana)
मासिक सहायता (Monthly Stipend)
- 2–6 वर्ष आयु वर्ग: ₹500 प्रति माह।
- 6–18 वर्ष आयु वर्ग: ₹1000 प्रति माह (जब तक बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा हो)।
वार्षिक अनुदान (Annual Grant)
बच्चों की बुनियादी ज़रूरतें जैसे clothing allowance (कपड़े, जूते, स्वेटर आदि) पूरी करने के लिए हर साल ₹2000 अतिरिक्त दिए जाते हैं।
हालिया संशोधन (Recent Updates)
कुछ स्रोतों में बताया गया है कि जुलाई 2024 से यह राशि बढ़ाकर:
- छोटे बच्चों (5 वर्ष तक) के लिए ₹750 प्रति माह
- स्कूली बच्चों (6–18 वर्ष तक) के लिए ₹1500 प्रति माह कर दी गई है।
हालांकि, अंतिम और सटीक जानकारी के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करना चाहिए।
पालनहार योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Palanhar Yojana Online Application Process)

Step 1: पोर्टल खोलें
- अपने मोबाइल या कंप्यूटर से SSO Portal या SJE Department Portal खोलें।
Step 2: लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें
- अगर SSO ID बनी हुई है → User ID और Password डालकर लॉगिन करें।
- अगर नहीं है → “Registration” पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर, ई-मेल और आधार/Jan Aadhaar से नया अकाउंट बना लें।
- Citizen विकल्प चुनें → मोबाइल OTP/ई-मेल से वेरिफ़ाई करें → पासवर्ड/पिन सेट करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद SSO Dashboard खुल जाएगा। अपनी SSO ID और पासवर्ड सुरक्षित लिख लें।
Step 3: योजना चुनें
- Palanhar Yojana सेवा चुनें
- Dashboard में “Departments/Services” → “SJE (Social Justice & Empowerment)” → “Palanhar Yojana” → “Apply/New Application” पर क्लिक करें।
- यदि सीधे न दिखे तो सर्च बॉक्स में “Palanhar” लिखकर ढूँढें।
Step 4: आवेदन फॉर्म भरें
- बच्चे की जानकारी भरें → नाम, जन्मतिथि, आधार/Jan Aadhaar, पढ़ाई की जानकारी आदि।
- पालनहार (Guardian) की जानकारी भरें → नाम, संबंध, पहचान पत्र, पता, बैंक विवरण।
- बैंक की डिटेल (Account Number, IFSC Code, Bank Name) ध्यान से भरें।
Step 5: दस्तावेज़ अपलोड करें
- बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र/आधार
- माता-पिता से संबंधित प्रमाण (जैसे मृत्यु प्रमाणपत्र)
- पालनहार का पहचान पत्र व पता प्रमाण
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
(सभी स्कैन/क्लियर कॉपी अपलोड करें)
Step 6: आवेदन सबमिट करें
- “Preview” में सभी विवरण जाँचें → गलती दिखे तो “Edit” करें ।
- “Submit” पर क्लिक करें।
- सबमिट होते ही Acknowledgement/Receipt व Application ID मिलेगी। इसे PDF में सेव / डाउनलोड कर लें और प्रिंट भी कर लें।
Step 7: स्टेटस देखें
- पोर्टल पर “Application Status/Track Status” में जाकर अपनी Application ID या SSO से लॉगिन कर देखें।
- स्वीकृति के बाद “Payment Status”/DBT स्टेटस दिखेगा। देरी हो तो बैंक-Aadhaar सीडिंग व IFSC जाँचें।
- अगर कोई कमी निकली तो पोर्टल पर मैसेज आएगा → उसे समय सीमा के भीतर मांगे गए दस्तावेज़/सुधार अपलोड कर दें; वरना आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
पालनहार योजना में ऑफलाइन आवेदन (Palanhar Yojana Offline Apply Process)
Step 1: नज़दीकी कार्यालय जाएँ
- अपने क्षेत्र के SDM ऑफिस, सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय या e-Mitra केंद्र पर जाएँ।
Step 2: आवेदन फॉर्म लें
- Palanhar Yojana का फॉर्म माँगें और ध्यान से भरें।
- बच्चे व पालनहार दोनों की जानकारी साफ़ अक्षरों में लिखें।
Step 3: दस्तावेज़ संलग्न करें
- बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र/आधार
- माता-पिता से संबंधित प्रमाण
- पालनहार का पहचान पत्र व पता प्रमाण
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
(आमतौर पर self-attested कॉपी लगानी होती है)
Step 4: फॉर्म जमा करें
- फॉर्म + दस्तावेज़ सही क्रम में लगाकर ऑफिस या e-Mitra में जमा करें।
- बदले में आपको रसीद मिलेगी जिस पर आवेदन नंबर होगा।
Step 5: स्टेटस चेक करें
- उस आवेदन नंबर से e-Mitra या पोर्टल पर जाकर स्टेटस देख सकते हैं।
- आवेदन मंज़ूर होने के बाद आपके बैंक खाते में DBT के ज़रिए पैसा आएगा।
पालनहार योजना – Beneficiary Status कैसे चेक करें ?

Step 1: पोर्टल खोलें
- अपने मोबाइल/कंप्यूटर से SSO Portal या SJE Department Portal पर जाएँ।
- अगर आपने e-Mitra से आवेदन किया है तो e-Mitra केंद्र पर भी स्टेटस चेक कराया जा सकता है।
Step 2: लॉगिन करें
- अपनी SSO ID और Password डालकर लॉगिन करें।
- अगर आपके पास SSO ID नहीं है लेकिन Application ID/Receipt है, तो कुछ पोर्टल्स पर Application/Beneficiary Status विकल्प में सीधे नंबर डालकर भी स्टेटस देखा जा सकता है।
Step 3: सेवा चुनें
- लॉगिन करने के बाद Dashboard पर जाएँ।
- “Social Justice & Empowerment (SJE)” सेक्शन पर क्लिक करें।
- वहाँ से Palanhar Yojana → Track Application / Beneficiary Status चुनें।
Step 4: जानकारी भरें
- Application ID / Jan Aadhaar Number / Aadhaar Number / SSO ID (जैसा पोर्टल पर विकल्प हो) डालें।
- “Search” या “Submit” बटन पर क्लिक करें।
Step 5: स्टेटस देखें
अब स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति दिख जाएगी:
- Submitted → आवेदन जमा हो चुका है, अभी जांच हो रही है।
- Under Process/Verification → अधिकारी द्वारा दस्तावेज़ जाँचे जा रहे हैं।
- Approved → आवेदन स्वीकृत हो गया है, पैसा बैंक खाते में भेजा जाएगा।
- Rejected → आवेदन में कोई कमी/गलती पाई गई, दोबारा सुधार करना होगा।
- Payment Status → किस महीने का पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र हुआ है और किसका Pending है, यह भी दिखेगा।
Step 6: e-Mitra से चेक करना
- अगर ऑनलाइन लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं → तो नज़दीकी e-Mitra केंद्र पर जाएँ।
- अपना Application ID या Jan Aadhaar नंबर दें।
- e-Mitra ऑपरेटर पोर्टल पर आपका स्टेटस और Payment Report निकालकर दे देगा।
पालनहार योजना – नवीनीकरण प्रक्रिया (Renewal Process in Detail)
Step 1: नवीनीकरण की आवश्यकता को समझें
- पालनहार योजना का लाभ हर साल केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए दिया जाता है।
- अगले साल भी पैसा मिलता रहे, इसके लिए Renewal करवाना ज़रूरी है।
- Renewal का मतलब है → सरकार को यह प्रमाण देना कि बच्चा अभी भी पढ़ाई/आंगनवाड़ी में है और पालनहार उसकी देखभाल कर रहा है।
Step 2: आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें
- Study Certificate / Attendance Certificate
- यह बच्चे के स्कूल (यदि बच्चा पढ़ता है) या आंगनवाड़ी (यदि बच्चा छोटा है) से लेना होता है।
- इसमें लिखा होगा कि बच्चा नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा है और वर्तमान सत्र में दाख़िल है।
- बच्चे का Jan Aadhaar/Aadhaar (अपडेटेड होना चाहिए)।
- पालनहार का ID और बैंक पासबुक की कॉपी (कभी-कभी Verification के लिए दोबारा मांगी जाती है)।
Step 3: Renewal कहाँ करें?
- ऑनलाइन:
- SSO Portal या SJE Portal पर लॉगिन करें।
- Dashboard → Services → Palanhar Yojana → Renewal Application चुनें।
- ऑफलाइन:
- नज़दीकी e-Mitra केंद्र या सामाजिक न्याय विभाग/SDM ऑफिस जाएँ।
- वहाँ Renewal फॉर्म भरकर दस्तावेज़ जमा करें।
Step 4: Renewal फॉर्म भरें
- लॉगिन करने/फॉर्म लेने के बाद Renewal का विकल्प चुनें।
- पिछले साल भरे गए विवरण अपने-आप दिखाई देंगे।
- केवल नए शैक्षणिक सत्र की जानकारी और Study Certificate अपडेट करना होगा।
- बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है, वह नई क्लास लिखना न भूलें।
Step 5: दस्तावेज़ अपलोड/जमा करें
- Study Certificate (स्कैन की हुई PDF/JPG)।
- यदि पोर्टल मांगता है तो → बैंक पासबुक/ID Proof दोबारा अपलोड करें।
- सभी फाइलें साफ़, पढ़ने योग्य और पोर्टल के बताए साइज में हों।
ऑफ़लाइन में → फोटोकॉपी Self-attested करके फॉर्म के साथ लगाएँ।
Step 6: सबमिट करें और रसीद लें
- फॉर्म पूरा भरने के बाद सबमिट करें।
- आपको Acknowledgement Receipt/Application ID मिलेगा।
- ऑफलाइन में आपको मुहर लगी हुई रसीद दी जाएगी।
- यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे चलकर Payment Status चेक करने के लिए यही काम आएगी।
Step 7: स्थिति (Status) जाँचें
- पोर्टल पर “Track Application Status” में जाकर Renewal Application ID डालें।
- अगर “Approved” दिखता है → तो अगले साल का पैसा सीधे बैंक खाते में आ जाएगा।
- अगर “Query/Defect” दिखता है → तो कमी को सही कर दोबारा दस्तावेज़ अपलोड/जमा करना होगा।
Step 8: समय सीमा का ध्यान रखें
- नवीनीकरण की अंतिम तिथि सरकार तय करती है।
- अक्सर यह नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने के कुछ ही हफ्तों तक होती है।
- यदि समय पर Renewal नहीं किया गया तो उस साल का पैसा रुक जाएगा और आवेदन फिर से करना पड़ सकता है।
पालनहार योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
पालनहार योजना क्या है?
यह राजस्थान सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत अनाथ बच्चों या ऐसे बच्चों को जिनके माता-पिता नहीं हैं/या पालन-पोषण नहीं कर पा रहे, उनके पालन-पोषण व शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
पालनहार योजना का लाभ किसे मिलता है?
इस योजना का लाभ निम्न बच्चों को मिलता है:
अनाथ बच्चे
विधवा/त्यक्त/तलाकशुदा/कैदी/गंभीर बीमारी से ग्रस्त माता-पिता के बच्चे
HIV/AIDS पीड़ित माता-पिता के बच्चे
इत्यादि (जैसा सरकार के नियमों में उल्लेख है)।
योजना के अंतर्गत कितनी सहायता मिलती है?
राशि बच्चे की उम्र/पढ़ाई के अनुसार होती है।
0–6 वर्ष तक: ₹500 प्रतिमाह
6–18 वर्ष तक: ₹1,000 प्रतिमाह
भुगतान (Payment) कैसे मिलता है?
स्वीकृति के बाद राशि सीधे पालनहार के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से जमा होती है।
अगर आवेदन Reject हो जाए तो क्या करना होगा?
पोर्टल पर Reject का कारण लिखा होगा।
मांगे गए दस्तावेज़ सही करके दोबारा अपलोड करें।
समय सीमा के भीतर सुधार करने पर आवेदन पुनः स्वीकृत हो सकता है।